मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाने वाली चार याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि एक बार सूची अंतिम रूप ले लेने के बाद, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।फोर्ट स्थित बॉम्बे हाईकोर्टयाचिकाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिनमें आपत्तियां दर्ज करने के लिए अपर्याप्त समय और ऑनलाइन पंजीकरण के बावजूद नामों को बाहर करना शामिल था। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची एक बार तैयार हो जाने के बाद अंतिम रूप ले लेती है और न्यायिक हस्तक्षेप से उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।पीठ आगामी नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद और नगरपालिका चुनावों से संबंधित 42 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
इन याचिकाओं में वार्ड आरक्षण और परिसीमन से लेकर मतदाता पंजीकरण के मुद्दों तक कई तरह की शिकायतें उठाई गई थीं, लेकिन अदालत ने मंगलवार को केवल मतदाता सूची से संबंधित मामलों पर ही सुनवाई की। वार्ड आरक्षण और परिसीमन से संबंधित मामलों की सुनवाई गुरुवार को होगी।कई याचिकाएँ नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर पीठों से मुंबई स्थित मुख्य न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित की गईं। राज्य सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है या वे अन्यथा अस्वीकार्य हैं।मराठवाड़ा और विदर्भ के याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण वे मतदाता सूची पर समय पर आपत्तियाँ दर्ज नहीं कर पाए। अन्य ने दावा किया कि ऑनलाइन पंजीकरण के बावजूद, उनके नाम सूची में शामिल नहीं किए गए।याचिकाकर्ताओं को देरी के लिए फटकार लगाते हुए, पीठ ने टिप्पणी की, “कुछ नए मतदाताओं का कहना है कि उनके नाम सूची से गायब हैं। लेकिन आप पूरे साल क्या कर रहे थे? चुनाव की पूर्व संध्या पर अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया?”अदालत ने राज्य चुनाव आयोग के इस रुख को बरकरार रखा कि 1 जुलाई, 2025 तक अंतिम रूप दी गई मतदाता सूचियाँ ही मतदान और चुनाव लड़ने की पात्रता निर्धारित करेंगी। पीठ ने कहा, “हमारे पास मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं है। जिनके नाम हटा दिए गए हैं, उनके पास निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपील करने का कानूनी सहारा है।”





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