मुंबई : 32 साल के फिजिकल ट्रेनिंग टीचर को एक स्कूल में 13 साल की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने, धमकी देने और उसका पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।सनपाड़ा पुलिस के अनुसार, आरोपी, जो शादीशुदा है, सनपाड़ा के एक स्कूल में पीटी टीचर के तौर पर काम करता था। नाबालिग के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, टीचर कथित तौर पर कई महीनों से नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न कर रहा था।पुलिस ने बताया कि पहली घटना इस साल अगस्त में हुई थी, जब आरोपी ने एक लड़के को लड़की को मैसेज देने के लिए भेजा था। जब लड़के ने मैसेज देने से मना कर दिया, तो टीचर ने उसे पीटा।
सीनियर इंस्पेक्टर देवीदार काठले ने कहा, “जब लड़के के माता-पिता ने पिटाई का कारण पता लगाया, तो मामला स्कूल मैनेजमेंट के संज्ञान में लाया गया और आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया।” काठले ने आगे बताया कि आरोपी जल्द ही काम पर लौट आया।लड़की के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि वह उसकी मर्जी के बिना उसका पीछा करता था, जिससे बच्ची डर जाती थी और परेशान रहती थी। 4 दिसंबर को शाम करीब 6:45 बजे, क्लास खत्म होने के बाद, उसने बच्ची को एक क्लासरूम में अकेला पकड़ लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर लड़की का गला पकड़ा, उसके गाल पर किस किया और उसे धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए।”उसकी धमकियों से डरकर, पहले तो नाबालिग ने अपने माता-पिता को हमले के बारे में नहीं बताया। हालांकि, कुछ हफ़्ते बाद उसने आखिरकार उन्हें घटना के बारे में बताया और सोमवार को औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया गया, और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर POCSO एक्ट की धारा 12, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 78 (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।





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