मुंबई : एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर मामले में मुंबई पुलिस के निलंबित असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाझे को नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई पुलिस ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। एक अफ़सर के मुताबिक, महाराष्ट्र एटीएस से मामले से जुड़े डॉक्युमेंट मांगे गए थे। पहले यह केस एटीएस के ही पास था। एजेंसी से हिरेन की मौत के संबंध में दर्ज एफआईआर और उनकी पत्नी के बयान की कॉपी मांगी गई थी। ऐसी ही जानकारी मांगी गई थी एनआईए से भी। दोनों जगह से डॉक्युमेंट मिल गए हैं। संविधान के आर्टिकल 311 के तहत वाझे को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह अनुच्छेद केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को पद से हटाने और डिमोशन देने से जुड़ा है।
इस आर्टिकल के तहत कोई सक्षम अथॉरिटी किसी दोषी अफ़सर को जनहित में सेवा से हटा सकती है। अगर अथॉरिटी को लगता है कि उस अधिकारी को बर्खास्त किया जा सकता है तो उसे विभागीय जांच के बिना भी कार्रवाई करने का अधिकार है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद बंडीवाडेकर ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में इस आर्टिकल के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि सामान्य स्थितियों में अथॉरिटी को विभागीय जांच करनी होती है और बर्खास्तगी से पहले आरोप पुष्ट करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ मामले अपवाद हैं। इस प्रक्रिया में छूट मिल सकती है, अगर गवाह को आरोपी अधिकारी के ख़िलाफ़ बयान देने में डर है या उसकी जान को ख़तरा है तो।
एक आईपीएस अधिकारी ने बताया कि यूएपीए से जुड़े केस में वाझे के शामिल होने को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट मिल गई है। वाझे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और उसे नौकरी से हटाने के लिए इतना काफी है। नौकरी को लेकर वाझे पर यह मुसीबत पहली बार नहीं आई। 2002 बम धमाकों के आरोपी ख्वाजा युनूस की हिरासत में मौत के चलते वाझे को करीब 17 साल का निलंबन झेलना पड़ा था। पिछले साल ही उसकी पुलिस विभाग में दोबारा एंट्री हुई थी। लेकिन इस बार अब वाझे के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उसके साथी रहे असिस्टेंट इंस्पेक्टर रियाज़ काज़ी को भी एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है। काज़ी को निलंबित किया जा चुका है। वैसे बताया जा रहा है कि उसे इस केस में अप्रूवर बनाया जा सकता है।





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