Home Crime गरबा नाइट का आयोजन करनेवाले २ आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज

गरबा नाइट का आयोजन करनेवाले २ आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज

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भायंदर, नवरात्रि अभी शुरू भी नहीं हुई है और जगह-जगह गरबे आयोजन की खबरें आने लगी हैं। इसी कड़ी में बिना किसी अनुमति के एक बैंकेट हॉल में कोविड नियमों का उल्लंघन कर गरबा नाइट का आयोजन करनेवाले २ आयोजकों के खिलाफ भायंदर-पश्चिम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
भायंदर-पश्चिम पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुगुटराव पाटील के अनुसार २ अक्टूबर को भायंदर-पश्चिम फ्लाई ओवर ब्रिज के पास अरिहंत दर्शन बिल्डिंग की पहली मंजिल पर स्थित जीसीएस बैंकेट हॉल में गरबा नाइट का आयोजन किया गया था। इसके आयोजक व हॉल मालिक ने इस आयोजन की पुलिस से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। रात ८ बजे के करीब इस हॉल में १५० से २०० लोग जमा हुए थे। हॉल में लाउड स्पीकर की तेज आवाज के बीच बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन किए गरबा चल रहा था। मानव जीवन के लिए धोखादायक कोरोना महामारी पैâलानेवाले कृत्य और मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में दोनों आयोजकों के खिलाफ भादंवि की धारा २६९, २७० सहित महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम १९५१ की धारा १३५ के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेशोत्सव की तर्ज पर नवरात्रि भी सीमित दायरे व सादगी से मनाने की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत भक्तों से देवी पूजा सादगी से करने की अपील की गई है, साथ ही सीमित क्षेत्र में पंडाल, घर में २ फुट और मंडलों में ४ फुट की मूर्ति, कम साज-सज्जा, भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन दर्शन और आरती के निर्देश दिए गए हैं। नवरात्रि के दौरान पंडालों में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है।