मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से पांव पसारते कोविड के चलते नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अन्तिम संस्कार में 20 लोगों और सोशल-पॉलिटिकल कार्यक्रम में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या इससे ज्यादा व्यक्तियों के समूहों की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी 10 जनवरी की रात से लागू होगी।
सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक रूप से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे।
आदेश में सरकारी ऑफिसों को घर से काम करने का विकल्प चुनने पर जोर दिय गया है। अगर ऑफिस से ही काम करना जरूरी है तो काम के घंटे को अलग-अलग करना चाहिए। निजी ऑफिसों को भी घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग-अलग करके ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की संख्या को मैनेज करने के लिए कहा गया है।
इसके साथ ही विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में लोगों की अधिकतम सीमा 50 तय की गई है। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सलून पूरी तरह बंद रहेंगे। हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे।
मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय, किले और अन्य टिकट वाले स्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं और विजिटर्स की संख्या की जानकारी नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट और भोजनालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे।





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