ठाणे, यहां की एक विशेष अदालत ने नौ वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप में 83 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश के डी शिरभटे ने आरोपी शिवराम वेंकटेश पाटकर को बाल यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के अलावा दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत द्वारा पांच जनवरी को दिए गए इस आदेश की कॉपी अब उपलब्ध कराई गई है। विशेष लोक अभियोजक विवेक काडू ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने स्कूल से बाहर निकल रही थी, तभी आरोपी उसके पीछे आ गया और उसे गलत तरीके से छुआ। इसके बाद पीड़िता ने अपने पिता से शिकायत की, जो उसे घर ले जाने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा था। उसके पिता को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया।





Users Today : 4
Users Yesterday : 66
Users Last 7 days : 442
Users Last 30 days : 885
Users This Month : 417
Users This Year : 9367
Total Users : 70574
Views Today : 4
Views Yesterday : 79
Views Last 7 days : 604
Views Last 30 days : 1146
Views This Month : 567
Views This Year : 10604
Total views : 106627
Who's Online : 0


