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मुंबई : बैंक ऑफ इंडिया के निलंबित स्टाफ 16.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

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मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक ऑफ इंडिया के निलंबित स्टाफ अधिकारी हितेश कुमार सिंगला को 16.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सिंगला को 17 सितंबर को अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। उसे विशेष पीएमएलए अदालत, ग्रेटर बॉम्बे में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। ईडी ने अपनी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), एसीबी, मुंबई की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), बीएनएस की धारा 316(5) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच में सामने आया कि मई 2023 से जुलाई 2025 के बीच सिंगला ने आपराधिक इरादे से बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न खातों को फर्जी तरीके से बंद कर दिया। इनमें सावधि जमा (TD), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), बचत खाते (SB) और चालू खाते (CA) शामिल थे। इन खातों से निकाले गए पैसे उसने अपने व्यक्तिगत बचत खाते में जमा किए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संचालित था। ईडी ने बताया कि आरोपी ने खासकर कमजोर और असुरक्षित ग्राहकों को निशाना बनाया, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, नाबालिग, दिवंगत ग्राहकों के खाते और निष्क्रिय खाते शामिल थे। इन खातों की गतिविधियों पर कम नजर रखी जाती है, इसलिए आरोपी ने इन्हें धोखाधड़ी के लिए चुना। ठगी गई रकम को आरोपी ने टुकड़ों में इधर-उधर ट्रांसफर किया ताकि असली स्रोत छिपा रहे। इस तरीके से उसने बैंक ऑफ इंडिया और उसके ग्राहकों को 16.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। यह न केवल बैंक की प्रतिष्ठा को धक्का था बल्कि सार्वजनिक विश्वास को भी कमजोर किया।
घोटाला सामने आने के बाद से सिंगला फरार था और बैंक ऑफ इंडिया में रिपोर्ट करने से बच रहा था। तकनीकी निगरानी और विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर ईडी ने उसे अहमदाबाद जंक्शन पर गिरफ्तार किया। बताया गया कि गिरफ्तारी से पहले वह महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार अपनी सीट और कोच बदल रहा था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उसके एक सहयोगी के ठिकाने पर पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी भी ली। फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है।