मुंबई, एक विशेष अदालत ने 2016 के पुणे जमीन सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में मंगलवार को राकांपा नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया।
विशेष न्यायाधीश एच एस सतभाई ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि वह मंदाकिनी खडसे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रहे हैं। न्यायाधीश सतभाई ने कहा कि विशेष अदालत ने पिछले महीने सम्मन जारी किए जाने के बाद भी पेश नहीं होने पर उनके आचरण एवं अवज्ञा पर ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। अदालत ने एकनाथ खडसे को भी 21 अक्तूबर को पेश होने का निर्देश दिया। उसने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद एकनाथ खडसे, उनकी पत्नी एवं अन्य आरोपियों को तलब किया था। अदालत ने मंगलवार को कहा कि सम्मन जारी किए जाने के बाद भी मंदाकिनी खडसे छह अक्तूबर को पिछली सुनवाई के दिन पेश नहीं हुईं। इसके बाद उन्हें छूट दी गई और और उन्हें मंगलवार को पेश होने को कहा गया।





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