मुंबई: मुंबई की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 37 साल के शख्स को अपनी 13 साल की बेटी के साथ कई बार रेप करने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने शख्स को 25 साल का कठोर कारावास दिया है। इस केस का ट्रायल तीन महीने में पूरा हुआ है। कोर्ट ने पीड़िता की 60 साल की दादी की भी तारीफ की जिन्होंने अपने बेटे के खिलाफ स्टैंड लिया।
स्पेशल जज भारती काले ने कहा, ‘बच्ची की दादी की सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने उसके लिए न्याय मांगा। भले ही उन्हें इतनी उम्र में अब बच्ची की देखभाल खुद करनी होगी।’ बच्ची की मां सात साल पहले ही परिवार से अलग हो चुकी है।
घटना 2020 की है। बच्ची अपने पिता, दादा-दादी, अंकल और दो भाई-बहन के साथ एक 10X10 के कमरे में रहती है। बच्ची ने मई 2021 में पहली बार अपनी दादी को घटना के बारे में बताया। दादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बच्ची और दादी को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया। बच्ची, जो अभी शेल्टर होम में हैं, ने बताया कि जब सब सो रहे थे तब उसके पिता ने सबसे पहले रूम के कॉर्नर पर उसका यौन शोषण किया और उसे धमकी दी।
कोर्ट ने रेप के दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने बच्ची का कोई देखभाल करने वाला न होने की वजह से नरमी बरतने की मांग की थी। जज ने कहा कि उसने अपनी ही बेटी पर पेनीट्रिटिव यौन शोषण किया। दोषी के डिफेंस का खंडन करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि बच्ची के देर से घटना के बारे में बताने से उसके सबूतों पर किसी भी तरह का संदेह पैदा नहीं होता है। उसका यौन शोषण उस शख्स ने किया जिस पर वह निर्भर थी।
जज ने यह भी कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि कमरा बहुत छोटा था इसलिए इस तरह कुकृत्य असंभव है। कोर्ट ने कहा कि पोक्सो ऐक्ट के बारे में कोने-कोने में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बच्ची को पता ही नहीं था कि अगर वह आवाज उठाती तो उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता था।





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