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मुंबई में 1383 स्कूलों में 29 हजार 14 सीटें उपलब्ध

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मुंबई. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत मंगलवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले दिन खबर लिखे जाने तक राज्यभर से 1711 आवेदन ही किए गए जिनमें से 64 आवेदन मुंबई से किए गए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने इस साल से आरटीई के दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सरकारी और अनुदानित स्कूलों को भी इसमें शामिल कर लिया है जिसके बाद इस साल राज्य में कुल 76 हजार 33 स्कूलों की 8 लाख 86 हजार 172 विद्यार्थियों के दाखिले के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब घर से एक किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल होने पर उसी में विद्यार्थी को दाखिला लेना होगा। सरकारी और अनुदानित स्कूल में सीट भरने के बाद ही निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी। यह भी पढ़े -मराठा समाज को 10 फीसदी आरक्षण पर तत्काल रोक लगाने से अदालत का इनकार पते के लिए अब नहीं चलेगी गैस बुक आरटीई के दाखिले के लिए अब निवास प्रमाणित करने के लिए गैस बुक को स्वीकार नहीं किया जाएगा इसके अलावा बैंक पासबुक भी सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों का चलेगा। पता भरते समय गलती से बचने के लिए अभिभावकों को गूगल पर पता डालकर लैटीट्यूड और लांगीट्यूड पते में लिखने को कहा है, जिससे पते में गलती की गुंजाइश न हो। अभिभावक आसपास के 10 स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भी पढ़े -उदयनराजे भोंसले होंगे सतारा से भाजपा के उम्मीदवार, नाशिक पर उलझन बरकरार मुंबई में 1383 स्कूलों में 29 हजार 14 सीटें उपलब्ध शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मुंबई में आरटीई के तहत दाखिले के लिए पिछले सत्र के मुकाबले एक हजार स्कूल और 23 हजार सीटें बढ़ी हैं। मुंबई महानगर पालिका के शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से इस प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया है। दाखिले के लिए तैयार किए गए वेबपोर्टल https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal के जरिए आवेदन किया जा सकता है। शिक्षा अधिकारी राजेश कंकाल ने बताया कि आरटीई के तहत दाखिले के आवेदन के दौरान किसी तरह के कागजात की आवश्यकता नहीं है। बीएमसी ने साफ किया है कि एक आरटीई के तहत दाखिला ले चुके विद्यार्थी दोबारा आवेदन नहीं कर सकते साथ ही एक विद्यार्थी के नाम पर एक ही आवेदन किया जा सकता है।