मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची को जमानत दे दी है। कथित सहयोगी मुंबई निवासी के खिलाफ अक्टूबर 2019 के लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 45 वर्षीय आर डी बिंद्रा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की है, जो मुंबई की एक विशेष ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति एस सी चांडक की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि गृह मंत्रालय ने फरवरी 2021 के ज्ञापन के माध्यम से एजेंसी से तिमाही और वार्षिक आधार पर उसके आदेश पर खोले गए लुकआउट सर्कुलर की समीक्षा करने और ऐसी समीक्षा के तुरंत बाद एलओसी को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग की है।
ईडी ने एच सी के समक्ष कोई सामग्री का खुलासा नहीं किया, अगर उसने ऐसा करने के लिए कहे जाने के बावजूद एलओसी को लंबित रखने के लिए ऐसी समीक्षा की। हाईकोर्ट ने कहा कि लुकआउट सर्कुलर में कहा गया है कि बिंद्रा पर अपराध की आय को विदेश में स्थानांतरित करने की साजिश में शामिल होने का संदेह है। हाईकोर्ट ने बिंद्रा के वकील तपन थट्टे, अधिवक्ता रवि कोटियन और ईडी के वकील श्रीराम शिरसाट की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चूंकि समीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए बिंद्रा की याचिका को स्वीकार कर लिया गया और उनके खिलाफ ईडी के आदेश पर जारी एलओसी को खारिज कर दिया गया।





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