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बॉम्बे HC की शिंदे सरकार को फटकार, कहा- झुग्गियों का जल कर बढ़ाकर IPL का शुल्क माफ करना गलत

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मुंबई : सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एक जनहित याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुल्क माफ करने पर आपत्ति जताई थी। याचिका में राज्य सरकार की ओर से 2011 के बाद से आईपीएल मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा शुल्क कम करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में पुलिस सुरक्षा शुल्क में कटौती करने के फैसले पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों का जल कर बढ़ाया जा रहा है और आईपीएल मैच के आयोजकों से मिलने वाले पुलिस सुरक्षा शुल्क में कटौती की जा रही है। यह सरासर गलत है।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि यह क्या है? सरकार क्या कर रही है? यह कर नहीं शुल्क है। सरकार झुग्गीवासियों से जल कर बढ़ाती रहती है और क्रिकेट मैचों के लिए शुल्क माफ किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट संघ है। सरकार अपने फैसले को सही ठहराते हुए हलफनामा दायर करे। साथ ही यह भी बताए कि क्रिकेट मैच आयोजकों से बकाया वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए?
सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एक जनहित याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुल्क माफ करने पर आपत्ति जताई थी। याचिका में राज्य सरकार की ओर से 2011 के बाद से आईपीएल मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा शुल्क कम करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि पुलिस को शहर के वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम में 2013 से 2018 तक हुए आईपीएल मैचों के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) से 14.82 करोड़ रुपये वसूलने हैं।