मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को कहा कि अगर शराब की दुकानें अपने परिसर में स्थानांतरित करना चाहती हैं तो हाउसिंग सोसाइटियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। पवार, जो राज्य के वित्त और आबकारी मंत्री भी हैं, ने विधानसभा को यह भी बताया कि 1972 के बाद से राज्य में नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। आबकारी विभाग को पुरानी दुकानों को नए स्थानों पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव मिलते हैं। फिर इसका सत्यापन किया जाता है और इसके स्थानांतरण को मंजूरी दी जाती है।
उन्होंने कहा कि ऐसा करते समय पुलिस की मंजूरी ली जाती है और फिर इस पर निर्णय लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों या नगर निगम की सीमा में, नगर निकाय से एनओसी लेना अनिवार्य है और उसके बाद ही दुकान को मंजूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्थान के मामले में, ग्राम सभा का प्रस्ताव अनिवार्य है।





Users Today : 5
Users Yesterday : 6
Users Last 7 days : 57
Users Last 30 days : 283
Users This Month : 121
Users This Year : 2903
Total Users : 64110
Views Today : 8
Views Yesterday : 11
Views Last 7 days : 86
Views Last 30 days : 382
Views This Month : 162
Views This Year : 3477
Total views : 99500
Who's Online : 0


