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सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के जमानत अर्जी पर सुनवाई 17 अप्रैल

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मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर पर हुए चोरी की नाकाम कोशिश और जानलेवा हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का मुंबई पुलिस ने कोर्ट में एक बार फिर कड़ा विरोध किया. जमानत अर्जी पर अब सुनवाई 17 अप्रैल तक के लिए टल गई है.
आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने जमानत के लिए मुंबई सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिसपर बुधवार (9 अप्रैल) को दूसरी बार सुनवाई हुई. मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया गया था, उसके तीनों टुकड़े फॉरेंसिक जांच में मेल खाते पाए गए. पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि आरोपी के खिलाफ यह एक अहम सबूत है.
मुंबई पुलिस ने शरीफुल की जमानत का क्यों विरोध किया?

इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी शरीफुल एक बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रहा था. अगर उसे जमानत दी गई तो उसके बांग्लादेश भागने की आशंका है. इसी कारण मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध किया है.
आरोपी शरीफुल ने जमानत आवेदन में क्या दावा किया?

वहीं, आरोपी ने अपने जमानत आवेदन में दावा किया है कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद का कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसे कारण नहीं बताया और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है. गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने 1000 पेज की चार्जशीट दायर की है.
शरीफुल के वकील का कहना है कि पुलिस के पास कोई मजबूत सबूत नहीं है और एफआईआर में कई खामियां हैं. अभिनेता के घर हमले की यह घटना 16 जनवरी की सुबह करीब 2 बजे की है, जब कथित तौर पर आरोपी ने घर में घुसकर घरेलू सहायक पर हमला किया और फिर जब सैफ अली खान ने बीच-बचाव किया तो उन पर भी चाकू से हमला कर दिया गया.