Home Crime 16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने पूर्व स्टेशन मास्टर...

16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने पूर्व स्टेशन मास्टर को किया रिहा

10
0

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वत मामले में पूर्व स्टेशन मास्टर को निर्दोष माना है। पूर्व स्टेशन मास्टर ने इसके लिए 16 साल कानूनी लड़ाई लड़ी। अब जाकर उन्हें अदालत से न्याय मिला है। अदालत ने शिकायतकर्ता की गवाही और पेश किए गए सबूतों में अंतर पाया, जिसके बाद पूर्व अधिकारी को रिहा करने का आदेश दिया।
क्या था मामला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत एस शिंदे ने 9 जून को दिए अपने फैसले में पूर्व स्टेशन मास्टर को रिहा करने का आदेश दिया। जिसकी कॉपी रविवार को मिली। फैसले में जस्टिस शिंदे ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। साल 2009 में एक फल विक्रेता ने पूर्व स्टेशन मास्टर रामकरण पंचूराम मीणा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि स्टेशन मास्टर ने फल विक्रेता सोनू राशिद रेन से 13 जून 2009 को दीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों और स्टेशन परिसर में फल बेचने देने के लिए हर महीना 1000 रुपये और पूर्व के महीनों के लिए अतिरिक्त 5000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।