मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसने “अदालत का समय बर्बाद किया है”। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर की खंडपीठ ने मुंबई निवासी चेतन अहिरे की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने कथित तौर पर शाम 6 बजे की निर्धारित समय सीमा के बाद डाले गए मतों के आधार पर चुनाव परिणामों की वैधता को चुनौती दी थी। इस सप्ताह के शुरू में अपना आदेश सुरक्षित रखने के बाद न्यायालय ने कहा, “इस याचिका को खारिज किया जाना आवश्यक है, और इसीलिए इसे खारिज किया जा रहा है। इसने न्यायालय का समय बर्बाद किया है, लेकिन हम याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना लगाने से बचते हैं।” वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनीतिक नेता प्रकाश अंबेडकर – डॉ. बीआर अंबेडकर के पोते और महा विकास अघाड़ी के अध्यक्ष – द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र में मतदान के दिन 20 नवंबर, 2024 को शाम 6 बजे के बाद कुल 76 लाख वोट डाले गए थे।
इसमें आगे दावा किया गया कि देर से डाले गए मतदान की असामान्य रूप से बड़ी संख्या का 90 विधानसभा क्षेत्रों पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। हालांकि, सोमवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से महत्वपूर्ण सवाल पूछे, “क्या यह पहली बार है कि किसी चुनाव में शाम 6 बजे के बाद वोट डाले गए?” अदालत ने यह भी सवाल किया कि लोकसभा चुनावों के संबंध में कोई चुनौती क्यों नहीं दी गई, जहां कथित तौर पर इसी तरह का मतदान पैटर्न हुआ था। पीठ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के वकीलों ने स्पष्ट किया कि शाम 6 बजे के बाद मतदान होना कोई अनियमितता नहीं है, बल्कि भारतीय चुनावों की एक नियमित विशेषता है। वकील ने कहा कि जो मतदाता निर्धारित समय तक कतार में उपस्थित होते हैं, उन्हें कानूनी तौर पर वोट डालने की अनुमति होती है, जिसके कारण अक्सर मतदान का समय बढ़ जाता है। अदालत को पूरे राज्य के चुनाव के परिणामों को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।





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