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राष्ट्रीय राजमार्ग 166 ए के अलीबाग-वडखल खंड पर हर शनिवार और रविवार को भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

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मुंबई : पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात की भीड़ को रोकने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 166 ए के अलीबाग-वडखल खंड पर हर शनिवार और रविवार को भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर किशन जावले ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह निर्णय सप्ताहांत पर पर्यटकों की बढ़ती आमद के जवाब में लिया गया है, जिससे मार्ग पर गंभीर यातायात भीड़ हो जाती है। रुकावट न केवल असुविधा का कारण बनती है, बल्कि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं में भी देरी होती है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
यातायात प्रबंधन उपायों के हिस्से के रूप में रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के सुझावों के आधार पर प्रतिबंध लागू किया गया था। आदेश के अनुसार, शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। रविवार को प्रतिबंध दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रतिबंध ट्रकों, कंटेनरों और डंपरों सहित सभी भारी और बड़े वाहनों पर लागू होता है। जारी बयान में कहा गया है, “हालांकि, दूध, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, दवाइयां, ऑक्सीजन और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
अलीबाग-वडखल मार्ग पर ट्रैफिक जाम से निजात के लिए बड़ा कदमइसके अलावा, एम्बुलेंस, पुलिस वैन, फायर ब्रिगेड ट्रक और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को सौंपे गए वाहनों सहित आपातकालीन वाहनों को भी प्रतिबंधित घंटों के दौरान संचालित करने की अनुमति है।” यह निर्देश अगले नोटिस तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि यह उपाय स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सप्ताहांत पर सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। जिला कलेक्टर किशन जावले ने सभी मोटर चालकों और नागरिकों से आदेश का पालन करने और प्रतिबंध के समय को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।