मुंबई : मजिस्ट्रेट अदालत ने मलाड के 54 साल के एक व्यापारी को एक साल जेल की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि उसने एक महिला बैंक कर्मचारी के साथ गंदी हरकत की। महिला बैंक कर्मचारी उसके घर पर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गई थी। इस दौरान उस शख्स ने जबरन उसे किस किया। मजिस्ट्रेट बीएन चिकने ने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब शिकायतकर्ता अपनी ड्यूटी पर थी। वह आरोपी के घर उसके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गई थी। आरोपी घर पर अकेला था। उसने महिला बैंक कर्मचारी से ज़बरदस्ती की और उसकी मर्यादा भंग की।
एक हजार का जुर्माना भी लगाया
शिकायतकर्ता एक बैंक कर्मचारी है। घटना के समय वह 27 साल की थी। कोर्ट ने कहा कि यह एक नैतिक अपराध है। वह (आरोपी) अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहाई का हकदार नहीं है। अदालत ने उसे दोषी करार दिया और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह जमानत पर बाहर था।
मजिस्ट्रेट बोले- चश्मदीद नहीं होता
मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच में कुछ कमियां थीं लेकिन महिला का बयान विश्वसनीय था। उससे सख्ती से पूछताछ की गई, फिर भी वह अपने बयान पर टिकी रही। महिला डर गई थी इसलिए उसने देर से शिकायत की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटना के बाद घबरा जाना कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसी घटनाएं किसी महिला के जीवन में बहुत उथल-पुथल मचा सकती हैं। एक भारतीय महिला समाज के सामने खुद को उजागर करने से पहले सौ बार सोचती है। मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं अधिकांश निजी जगहों पर ही होती हैं। उसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता है।





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