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मुंबई : मालवाहक वाहनों के लिए क्लीनर या सहायक को साथ ले जाने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट का प्रस्ताव

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मुंबई :महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्नत चालक सहायता प्रणाली से लैस भारी मालवाहक वाहनों के लिए एक क्लीनर या सहायक को साथ ले जाने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट का प्रस्ताव है। गृह विभाग द्वारा प्रकाशित इस मसौदे में महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 249 में संशोधन का प्रस्ताव है।
जनता और ट्रांसपोर्टरों से 29 अगस्त, 2025 तक मुंबई स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में लिखित रूप में आपत्तियाँ या सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस अवधि के भीतर प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले की जाएगी।