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कुर्ला के एक कपड़ा व्यवसायी के खिलाफ 92.22 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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मुंबई : विनोबा भावे नगर पुलिस ने कुर्ला के एक कपड़ा व्यवसायी नदीम हुसैन धामस्कर के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उद्यमी से व्यावसायिक निवेश के नाम पर 92.22 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, 52 वर्षीय हबीब इब्राहिम वानु, कुर्ला (पश्चिम) के किरोल रोड स्थित प्रीमियर एक्सोटिका के निवासी हैं और मूल रूप से रत्नागिरी जिले के लांजा के रहने वाले हैं। उनके पिता, इब्राहिम वानु, आरोपी के पिता मोहम्मद हुसैन धामस्कर के घनिष्ठ मित्र थे। मई 2024 में, हुसैन धामस्कर ने हबीब को बताया कि उनका बेटा नदीम एक कपड़ा व्यापार व्यवसाय चला रहा है और उसे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक मित्रता पर भरोसा करते हुए, हबीब ने नदीम से मुलाकात की, जिसने पिछले 15 वर्षों से कपड़ा व्यवसाय में होने का दावा किया और निवेश के बदले में लाभ का 50% हिस्सा साझा करने का वादा किया।
हस्तांतरित धनराशि
25 मई से 29 अगस्त, 2024 के बीच, हबीब ने अपने एक्सिस बैंक खाते से नदीम के बैंक ऑफ इंडिया खाते में 28 लाख रुपये हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2024 में, हबीब ने अपने भतीजे हुज़फ़ वानु के माध्यम से नदीम के आवास पर 9 लाख रुपये नकद सौंपे, जिससे कुल निवेश 37 लाख रुपये हो गया।
चेक बाउंस और धोखाधड़ी का पता चला
4 जुलाई, 2024 तक, नदीम ने केवल 1.68 लाख रुपये ही लौटाए थे। शिकायत में कहा गया है कि नदीम नियमित रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से खरीदारी से संबंधित अपडेट साझा करता था, लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद व्यावसायिक समझौते को औपचारिक रूप नहीं दे पाया। अक्टूबर 2024 में लाभ में हिस्सेदारी के बारे में पूछे जाने पर, नदीम ने हबीब को बताया कि लाभ 56.87 लाख रुपये था। हालाँकि, कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
शिकायत और जाँच
आखिरकार, पता चला कि नदीम पर हबीब का कुल 92.22 लाख रुपये बकाया था। बकाया चुकाने के लिए, नदीम ने दो चेक जारी किए, जो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गए। धोखाधड़ी का एहसास होने पर, हबीब ने विनोबा भावे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।