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शिवाजी पार्क क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के आरोप में कई फ़ोटोग्राफ़रों, वीडियोग्राफ़रों और सोशल मीडिया प्रभावितों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

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मुंबई : पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद शिवाजी पार्क क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के आरोप में कई फ़ोटोग्राफ़रों, वीडियोग्राफ़रों और सोशल मीडिया प्रभावितों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि वे सभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) द्वारा आयोजित दीपोत्सव की रोशनी और आतिशबाज़ी को कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। शिवाजी पार्क पुलिस ने आरोपियों के ड्रोन ज़ब्त कर लिए हैं, लेकिन उनमें या उनके फुटेज में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार, शिवाजी पार्क के आसपास
दीपोत्सव समारोह 17 अक्टूबर से शुरू होने के बाद से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारी भीड़ को आकर्षित करने वाले इस उत्सव में शाम 7:30 बजे तीन मिनट की आतिशबाज़ी का प्रदर्शन भी शामिल है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आग के खतरों से बचने के लिए, मुंबई पुलिस ने 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश का एकमात्र अपवाद पुलिस द्वारा की जाने वाली हवाई निगरानी थी।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “20 अक्टूबर की शाम को चार ड्रोन उड़ते पाए गए और ड्रोन उड़ाने वालों को हिरासत में ले लिया गया।” ड्रोन के मालिक, जो सभी फ़ोटोग्राफ़र हैं, की पहचान दहिसर निवासी ओमकार लेले, नवी मुंबई निवासी गणेश म्हस्के, वडाला निवासी ऋषिकेश पाटिल और माहिम निवासी मयूर पाटिल के रूप में हुई है। इलाके में ड्रोन उड़ाते पाए गए अन्य लोगों में एक निजी फर्म के कर्मचारी ऋषभ सावंत, मुंबई सेंट्रल निवासी फ़ोटोग्राफ़र सौरभ भट्टीकर और नवी मुंबई के तलोजा निवासी प्रणाल जोशी शामिल हैं। सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।