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सर जेजे ग्रुप ऑफ़ हॉस्पिटल्स के डीन को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी किया

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मुंबई : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने सर जेजे ग्रुप ऑफ़ हॉस्पिटल्स के डीन को एक नोटिस जारी किया है, क्योंकि संस्थान एक महिला प्रोफ़ेसर द्वारा अपने विभागाध्यक्ष पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिकायत पर निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा।राज्य महिला आयोग ने उत्पीड़न की शिकायत पर जेजे अस्पताल को नोटिस जारी कियाआयोग के अनुसार, शिकायतकर्ता, जो जेजे अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में पूर्व में कार्यरत एक प्रोफ़ेसर और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ने 10 जुलाई को अपने विभागाध्यक्ष द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें लगभग एक साल तक विभागाध्यक्ष के अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद विभागाध्यक्ष उन्हें लगातार गंभीर मानसिक कष्ट दे रहे थे।आयोग ने सरकारी अस्पताल प्रशासन से शिकायत पर की गई आंतरिक कार्रवाई के संबंध में दो बार विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, पहली बार 18 जुलाई को और बाद में 24 अक्टूबर को।
हालाँकि, अस्पताल दोनों ही मौकों पर जवाब देने में विफल रहा।अस्पताल द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर संज्ञान लेते हुए, आयोग ने 29 अक्टूबर को अपने मुंबई कार्यालय में सुनवाई की। कार्यवाही के दौरान, अस्पताल के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें शिकायत के विवरण या प्रशासन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है।नोटिस में अस्पताल को सात दिनों के भीतर अपनी आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के कामकाज और प्रोफेसर की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
अस्पताल से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या जिस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर पुनः नियुक्त किया गया था, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है।आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी अवाडे ने अस्पताल को लिखे पत्र में कहा, “कृपया हमें सूचित करें कि क्या आपने शिकायतकर्ता को दिए जा रहे मानसिक उत्पीड़न के बारे में सरकार को सूचित किया है। इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए, आपको महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 12 (2) और 12 (3) के अनुसार सात दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।”अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि विभागाध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष के मध्य में उसी पद पर पुनः नियुक्त किया गया था।