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डिंडोशी पुलिस ने ओनेरो फार्मास्यूटिकल के मालिक पर ₹7.85 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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मुंबई: डिंडोशी पुलिस ने ओनेरो फार्मास्युटिकल के हसमुखभाई नटवरभाई परमार के खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 7.85 करोड़ रुपये के फार्मास्युटिकल रॉ मटेरियल के सप्लायर के साथ धोखाधड़ी की। FIR के मुताबिक, वीसराइज वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर 2023 और जून 2024 के बीच ओनेरो फार्मास्युटिकल को 7.85 करोड़ रुपये कीमत का पैरासिटामोल और एमोक्सिसिलिन समेत रॉ मटेरियल सप्लाई किया। यह सप्लाई इंटीग्रिटी फार्मास्युटिकल के मालिक दीपेश ठक्कर के कहने पर जारी किए गए परचेज़ ऑर्डर पर की गई थी।
शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि सामान मिलने के बावजूद, ओनेरो फार्मास्युटिकल ने पेमेंट नहीं किया और बाद में अपना काम बंद कर दिया। उसने दावा किया कि ठक्कर और परमार ने बेईमानी से मिलीभगत करके, सामान खरीदने के लिए ओनेरो को एक फर्जी फर्म के तौर पर पेश किया, जिसे बाद में निजी फायदे के लिए दूसरी कंपनी को बेच दिया गया। डिलीवरी के बाद, ठक्कर ने कथित तौर पर परमार के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार किया और बकाया चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे शिकायत करने वाले को 7.85 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। पुलिस ने परमार के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के तहत मामला दर्ज किया है।