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सोशल मीडिया पर फंसाई गई 17 साल की लड़की, 7 महीने तक यौन उत्पीड़न

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पालघर : पालघर ज़िले के वालिव इलाके में सोशल मीडिया ग्रूमिंग और शोषण का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि एक 17 साल की लड़की, जिसे कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर मिले एक आदमी ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था, उसे महीनों तक यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना का शिकार होना पड़ा, जिसके बाद वह अपने अगवा करने वाले से बचकर भागने में कामयाब रही।
डिजिटल जाल पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह सिलसिला 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ जब नाबालिग पीड़िता ने सोशल मी डिया प्लेटफॉर्म पर आरोपी से दोस्ती की। वर्चुअल बातचीत जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गई, जैसा कि पीड़िता को लगा। फरवरी 2025 में, आरोपी ने कथित तौर पर किशोरी को बहला-फुसलाकर पालघर में अपना घर छोड़ने और उसके साथ मध्य प्रदेश जाने के लिए मजबूर किया। जब लड़की लापता हो गई, तो उसके परिवार ने तुरंत अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन महीनों तक उसका पता नहीं चला। सात महीने की कैद पीड़िता फरवरी से सितंबर 2025 तक आरोपी के चंगुल में रही। इस दौरान, उसे कथित तौर पर बार-बार यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़की को लगातार डर के माहौल में रखा गया था, जिससे उसके लिए पहले मदद मांगना या भागना असंभव हो गया था।
एक साहसिक पलायन और लगातार उत्पीड़न सितंबर 2025 में, पीड़िता को आखिरकार भागने का मौका मिला और वह पालघर में अपने माता-पिता के घर लौट आई। हालांकि, बुरा सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बार जब वह अपने परिवार के पास वापस आ गई, तो आरोपी ने कथित तौर पर डिजिटल ब्लैकमेलिंग का अभियान शुरू कर दिया। उसने कथित तौर पर पीड़िता की चरित्र को खराब करने और उसे वापस अपने पास लौटने के लिए मजबूर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और सामग्री पोस्ट कीं।
पुलिस कार्रवाई और आरोप
पीड़िता की बहन द्वारा दर्ज कराई गई एक नई शिकायत के बाद, वालिव पुलिस ने 28 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज किया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पॉक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) और सूचना प्रौद्योगिकी (आयटी) अधिनियम की कई धाराओं के तहत डिजिटल उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है, और उसे ट्रैक करने के लिए कई पुलिस टीमों को तैनात किया गया है।