मुंबई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर चोरी की कोशिश और उन पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम (31) का गुनाह कबूल करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी की उस याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही अब आरोपी पर सशस्त्र डकैती और लूटपाट के गंभीर आरोपों के तहत नियमित ट्रायल चलने का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत ने आरोपी से क्या कहा?
मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को साफ तौर पर सूचित किया कि यदि वह चाहे तो सरकार के खर्च पर अपना वकील कर सकता है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान तीन वकील आरोपी की तरफ से पेश हुए थे, लेकिन आरोपी ने अदालत को बताया कि उन वकीलों को उसने खुद नहीं हायर किया है। न्यायिक रिकॉर्ड से पता चला है कि ‘लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम’ का एक वकील पहले से ही किसी अन्य अदालत में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है।
बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम आरोपी इस्लाम द्वारा 28 अगस्त को अदालत में दिए गए उस आवेदन के बाद सामने आया है, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सजा में रियायत मांगी थी।





Users Today : 21
Users Yesterday : 23
Users Last 7 days : 350
Users Last 30 days : 1029
Users This Month : 640
Users This Year : 9590
Total Users : 70797
Views Today : 25
Views Yesterday : 29
Views Last 7 days : 425
Views Last 30 days : 1313
Views This Month : 828
Views This Year : 10865
Total views : 106888
Who's Online : 2


