Home Crime ४ मई से १ जुलाई तक वैतरना में जाना मना

४ मई से १ जुलाई तक वैतरना में जाना मना

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मुंबई, पालघर जिले के वैतरना पुल के दोनों तरफ सुरक्षा की नजर से मच्छीमारों व रेती खनन व आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी जिला कलेक्टर ने लगाई है।
जिला कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक वैतरना रेलवे पुल क्रमांक ९३ से रेती खनन और मच्छीमारों के लिए आदेश जारी कर पाबंदी लगाई गई है। आदेश न माननेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश पालघर कलेक्टर ने दिया है। पाबंदी के दौरान यहां २४ घंटे पुलिस की गश्त रहेगी।
पालघर जिला कलेक्टर डॉ. मानिक गुरसल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि पुल की सुरक्षा के लिए नदी किनारे हो रहे रेती खनन और मच्छीमारों की आवाजाही से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस बारे में महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, नौदल, मत्स्य व्यवसाय, वन विभाग, तटरक्षक दल, उत्पादन शुल्क विभाग को अलर्ट किया गया है। दोनों पर किसी भी प्रकार की आवाजाही ४ मई से १ जुलाई तक सख्त पाबंदी लगाई गई है। वैतरना पुल से अवैध तरीके से रेती खनन की जाती है, जिसके कारण पुल जर्जर स्थिति में है। आदेश में बताया गया है कि पुल से ६०० मीटर के कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी। इस दौरान पुलिस २४ घंटे गश्त करती रहेगी। आदेश का पालन नहीं करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जिला कलेक्टर डॉ. मानिक गुरसल ने दिया है।
बता दें कि वैतरना नदी के पुल क्रमांक-९३ पालघर ग्रामीण पुलिस के अंर्तगत आता है। पालघर जिला कलेक्टर ने दोनों पुलिस अधिकारियों से वहां सुरक्षा देने की मांग की है।