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आर्यन खान सहित ८ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, ब्रेकफास्ट में होगा शीरा और पोहा

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मुंबई, कल अदालत ने क्रूज केस में गिरफ्तार आर्यन खान सहित ८ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और आर्यन समेत ५ को आर्थर रोड जेल भेज दिया। अन्य ३ महिला वैâदियों को भायखला जेल के विचाराधीन वैâदियों वाली बैरक में रखा गया है। जिससे अब तय है कि इन सबको जेल की रोटी ही नसीब होगी। अभी तक एनसीबी की हिरासत में रहते हुए उन्हें पूरी-सब्जी और पुलाव-बिर्यानी मिल रहा था पर अब उन्हें जेल मैन्युअल के हिसाब से ही खाना मिलेगा। इस बीच उनके परिवार वालों को बड़ी उम्मीद थी कि उसे बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को खास ताकीद दी है कि आर्यन खान और उनके साथियों को किसी भी तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा।
जेल मैन्युअल के अनुसार सभी वैâदियों को सुबह ६ बजे उठकर लाइन में लगकर ब्रेकफास्ट हासिल करना होता है। अधिकतर ब्रेकफास्ट में उन्हें केवल शीरा और पोहा ही दिया जाता है। जेल अधिकारियों के अनुसार जेल में वैâदियों द्वारा सुबह और शाम को भोजन बनाया जाता है। आर्यन और उसके साथियों को जेल में सुबह और रात के भोजन में उन्हें तयशुदा रोटी, सब्जी और दाल-चावल दिए जाएंगे। शाम ६ बजे उन्हें डिनर मिलेगा। जानकारी अनुसार बैरक में रखे गए वैâदियों को मात्र घर के कपड़े पहनने की छूट होती है। इसके अलावा उन्हें और कोई रियायत नहीं मिलती।