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अनिल देशमुख को ६ नवंबर तक कस्टडी

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मुंबई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने अनिल देशमुख को ६ नवंबर तक ईडी की कस्टडी दी है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में पैरवी की। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने ६ नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने अनिल देशमुख की हिरासत के दौरान घर का भोजन और दवाओं के लिए अनुमति दे दी है। अदालत ने पूछताछ के दौरान अनिल देशमुख को वकील साथ रखने की भी अनुमति दी है। इससे पहले अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात तकरीबन १३ घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था।