मुंबई : मुंबई का यह मामला हैरान कर देने वाला है। वाकोला पुलिस ने दो बच्चों की 25 वर्षीय मां के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस महिला ने अपने प्रेमी के गुप्तांगों पर धारदार हथियार से हमला करके उसे काट दिया। आरोप है कि प्रेमी ने अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने गुस्से में इस घटना को अंजाम दिया। महिला ने नए साल के जश्न के लिए प्रेमी को सांताक्रूज़ स्थित अपने घर पर मिलने बुलाया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अचानक उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया।
पुलिस के अनुसार, 42 वर्षीय पीड़ित आरोपी महिला की भाभी का भाई है। दोनों के बीच सात साल से विवाहेतर संबंध थे। महिला के चार और सात साल के दो बच्चे हैं। वहीं उसका प्रेमी भी शादीशुदा और बच्चों वाला है। महिला उससे शादी करने को कह रही थी लेकिन शख्स ने इनकार कर दिया था।
पीड़ित को पहले पास के वी एन देसाई अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सायन अस्पताल रेफर कर दिया गया और तुरंत उसकी सर्जरी की गई। सायन अस्पताल के डीन डॉ. प्रमोद इंगले ने बताया कि अस्पताल लाए जाने के तुरंत बाद हमारी यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी टीमों ने उनका ऑपरेशन किया। वे फिलहाल ठीक हो रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ित शख्स से शादी करना चाहती थी, लेकिन पीड़िता ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसने पीड़िता से झगड़ा करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि उसने आरोपी से हालात को समझने का अनुरोध किया। इसके बाद आरोपी बिहार स्थित अपने पैतृक शहर चली गई, लेकिन एक महीने बाद 19 दिसंबर को वापस लौटी।
24 दिसंबर को पीड़ित ने एक बार फिर स्थिति समझाने की कोशिश की क्योंकि दोनों के बच्चे और परिवार थे। 1 जनवरी को लगभग 1:30 बजे, आरोपी महिला ने उसे नए साल के सेलिब्रेशन के लिए घर पर मिठाई खाने के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों में संबंध बनने लगे। तभी महिला ने किसी धारदार वस्तु से उसके गुप्तांगों पर वार किया। शख्स ने बताया कि घटना के समय महिला के दोनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे।
पीड़ित, जो बुरी तरह से खून बह रहा था, किसी तरह बच निकला और अपने बेटे और भाई को सूचना दी, जो उसे तुरंत वी एन देसाई अस्पताल ले गए। अधिकारी ने बताया कि जब वह बिहार में थी, तब भी वह फोन पर उसे धमकी देती थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की है, जिस पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गंभीर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।





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