मुंबई। दिशा सालियन मृत्यु मामले में आरोपों की सीमा पार कर देने के मामले में राणे पिता पुत्र को अदालत थोड़ी राहत मिली है। 10 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। दिशा सालियन मृत्यू मामले में बदनामी करनेवाला वक्तव्य देने के मामले में मालवणी पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसकेबाद दोनों लोगों को पुलिस ने समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाय था। लेकिन वकील सतीश मानशिंदे के माध्यम से पत्र भेजकर थाने में हाजिर रहने के लिए उन्होंने समय मांगा था और सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अर्जी की थी।
राणे द्वारा किये गए गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर शुक्रवार को दिंडोशी सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होनी है। अगली सुनवाई होने तक नारायण राणे (Narayan Rane) और नितेश राणे (Nitesh Rane) को गिरफ्तार न किये जाने का साक्ष्य सरकारी वकील ने अदालत में दिया है। जिसके बाद अब शनिवार को नितेश राणे अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए मालवणी पुलिस थाने में जानेवाले हैं।
दिशा सालियन मामले में आरोप करना नारायण राणे को भारी पड़ गया। जिसे लेकर राणे पिता पुत्र को समन्स भेजकर मालवणी पुलिस थाने में हाजिर रहने के लिए कहा गया। पिछले कुछ दिनों से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता और मंत्रियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा करवाई जारी है। इसीके जवाब देने के लिए भाजपा के लोगों पर कार्रवाई की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है ऐसी चर्चा चल रही थी। इसका पहला टारगेट भी राणे पिता पुत्र होंगे यह भी चर्चा थी लेकिन अब दोनों लोगों को गिरफ्तारी से आंशिक छूट मिल गई है।





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