मुंबई, महाराष्ट्र से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुंबई महानगरपालिका के नोटिस के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं. उन्होंने सोमवार(21 मार्च) को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी है. बीएमसी ने नारायण राणे और उनके परिवार को 15 दिनों की मोहलत देते हुए अपने मुंबई के जुहू स्थित बंगले के अवैध निर्माण को गिराने के लिए कहा है. अगर नारायण राणे पंद्रह दिनों में ऐसा नहीं करते हैं तो बीएमसी के नोटिस के मुताबिक वो अवैध निर्माण महानगरपालिका गिरवाएगी और उसे गिरवाने का खर्च भी नारायण राणे को भुगतना होगा. नारायण राणे ने अपनी याचिका में 25 फरवरी, 4 मार्च और 16 मार्च को भेजे गए बीएमसी के नोटिस को रद्द करने की मांग की है. हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई मंगलवार (22 मार्च) को होगी.
नारायण राणे ने बीएमसी की इस कार्रवाई को गैरकानूनी और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है. इस बीच नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने बयान दिया है कि वे भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री बंगले के अवैध निर्माण से जुड़ा प्रेजेंटेशन जनता के सामने करेंगे. वे लोगों को बताएंगे कि किस तरह शिवसेना का पार्टी प्रमुख होने की वजह से उनके अवैध निर्माण को बीएमसी ने होने दिया और बाद में उसे रेगुलराइज कर दिया गया.





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