Home Crime खुले में कचरा डालने पर कोर्ट ने लगाया 1200 रुपए का जुर्माना

खुले में कचरा डालने पर कोर्ट ने लगाया 1200 रुपए का जुर्माना

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कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत 13 जून 2022 को डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्र में खुले भूखंड के. डब्ल्यू-54 पर वाहन सी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की (एम.एच. 04. एचडी. 7208) के माध्यम से शिकायत के अनुसार कि अज्ञात व्यक्ति खुले में कचरा फेंक रहा था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग ने 21 जुलाई 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मानपाड़ा पुलिस स्टेशन, डोंबिवली को एक पत्र के मध्यम से मामला दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया था।
ऐसे में वाहन के मालिक दर्शन बालकृष्ण भोईर उम्र (36) वर्ष पेशे से टेंपो चालक वाहन के नंबर से मालिक का पता लगा लगाया जो जयबाई निवास, मुंब्रा-पनवेल रोड, हनुमान मंदिर ठाणे निवासी था। उसके खिलाफ 30 जुलाई 2022 को जब महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 115, 117 के तहत एक आरोपनीय मामला दर्ज किया गया और मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, तृतीय न्यायालय कल्याण अदालत को एक जुर्माना पत्र भेजा गया।
1200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी ए.एल. घुटे सभी नागरिकों से इस बात का ध्यान रखने की अपील करते हैं कि अगर कोई इस तरह से खुले में कचरा-कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है। तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जुर्माना लगाया जाएगा।