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मुंबई में अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया

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मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है, जबकि टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) के चुनाव पर जल्द फैसला सुनाएगा.
अवैध फेरीवालों की समस्या के बारे में स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) के चुनाव पर फैसला लेने वाला है, जो शहर में फेरीवालों के लिए जोन तय करेगी और साथ ही फेरीवालों की पात्रता भी तय करेगी. इस बीच, कोर्ट ने बीएमसी को शहर में 20 निर्धारित टेस्ट ड्राइव स्थानों पर अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है.
जस्टिस एएस गडकरी और कमल खता की खंडपीठ ने पाया कि अगस्त 2024 में बीएमसी द्वारा आयोजित पिछले टीवीसी चुनाव के परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण रोक लगा दी थी. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बीएमसी के वकील से 2014 की मतदाता सूची के आधार पर टीवीसी चुनाव कराने की संभावना पर संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेने को कहा है, जिसमें मतदान के लिए पात्र 99,000 लाइसेंसधारी फेरीवाले शामिल थे.
बीएमसी के वकील ने बदले में मतदाता सूची पर नागरिक अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए समय मांगा, साथ ही शहर के सातों क्षेत्रों में टीवीसी के गठन के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी समय मांगा. पीठ ने इसके लिए समय देने पर सहमति जताई है और बीएमसी अधिकारियों से शहर भर में 20 परीक्षण स्थलों पर कार्रवाई जारी रखने को कहा है ताकि उन्हें फेरीवालों से मुक्त रखा जा सके.