मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोपी अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले को ‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’ करार देते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का भी निर्देश दिया है। भारतीय मूल की एक कनाडाई नागरिक ने 16 अगस्त, 2024 को कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन, ठाणे में इस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि डेटिंग ऐप ‘बंबल’ के जरिए मिलने के बाद आरोपी ने 24 नवंबर, 2022 को उसके ठाणे स्थित घर पर उसके साथ जबरदस्ती की। उसने दावा किया कि शादी का झूठा वादा करके यह कृत्य किया गया।
याचिकाकर्ता, जो कई सालों से अमेरिका में बसी हुई है, ने दलील दी कि आरोप निराधार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वह और शिकायतकर्ता सहमति से रिश्ते में थे और जनवरी और अक्टूबर 2023 के बीच कनाडा और अमेरिका में कई बार मिले थे। शिकायतकर्ता ने अमेरिका में यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन जर्सी सिटी पुलिस विभाग ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए मार्च 2024 में मामला बंद कर दिया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मोहिते ने शिकायतकर्ता के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि जर्सी सिटी पुलिस विभाग को की गई उनकी शुरुआती शिकायत में कथित ठाणे की घटना का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, जून 2024 में दायर की गई ठाणे पुलिस को उनकी ऑनलाइन शिकायत में कथित हमले की तारीख का नाम बताए बिना दिसंबर 2022 और फरवरी 2024 के बीच होने वाली घटनाओं का अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।





Users Today : 2
Users Yesterday : 18
Users Last 7 days : 345
Users Last 30 days : 834
Users This Month : 292
Users This Year : 9242
Total Users : 70449
Views Today : 2
Views Yesterday : 29
Views Last 7 days : 478
Views Last 30 days : 1082
Views This Month : 405
Views This Year : 10442
Total views : 106465
Who's Online : 0


