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एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण के दोषियों को 5 साल की जेल

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ठाणे : एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने वाले तीन नराधमों को ठाणे व जिला सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 15 हजार रुपए दंड भरने का आदेश दिया है। दंड की राशि न भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त छह महीने जेल की हवा काटनी पड़ेगी।
ज्ञात हो कि 14 अप्रैल 2014 की रात करीब 8 बजे ठाणे के कलवा स्थित वाघोबानगर में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की को उसी परिसर में रहने वाले मंगल चौधरी (21) और वरुण उपाध्याय (19) ने बेहोशी की दवा सुंघा दी। लड़की के बेहोश होते ही वे उसे साथ लेकर फरार हो गए। इसके बाद एक नाबालिग लड़के की सहायता से दोनों ने लड़की का यौन शोषण किया था। इस वारदात के सामने आने के बाद कलवा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने 15 अप्रैल 2014 को मंगल और वरुण को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि नाबालिग आरोपी को 19 अप्रैल और 14 जून को भूपेंद्र विश्वकर्मा (20) को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पांचवा आरोपी फरार हो गया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई ठाणे जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसपी गोंधलेकर के समक्ष हुई। पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, सरकारी गवाहों और सरकारी वकील उज्ज्वला मोहलकर की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश गोंधलेकर ने तीनों आरोपियों को मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए दंड भरने का आदेश दिया है। दंड की राशि न भरने पर तीनों को छह महीने अतिरिक्त जेल की हवा खानी पड़ेगी। वहीं मामले में चौथे नाबालिग आरोपी को भिवंडी बाल सुधारगृह में रखा गया है।