Home Crime बुजुर्गों को घर जाकर टीका क्यों नहीं लगाया जा सकता : अदालत

बुजुर्गों को घर जाकर टीका क्यों नहीं लगाया जा सकता : अदालत

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मुंबई, बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जब कई आवासीय सोसाइटियों में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है तो वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और बिस्तर से उठ नहीं सकने वाले लोगों को घर जाकर टीका क्यों नहीं लगाया जा सकता ? अदालत वकील ध्रुव कपाड़िया और कुणाल तिवारी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, बिस्तर और व्हिलचेयर से उठ नहीं सकने वाले लोगों के लिए घर-घर जाकर टीकाकरण शुरू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे लोग अपने घरों से बाहर निकलने और टीकाकरण केंद्रों तक जाने की स्थिति में नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने बुधवार को रेखांकित किया कि कई आवासीय सोसाइटियां अब निजी अस्पतालों के साथ गठजोड़ कर रही हैं और सोसाइटी परिसर में टीकाकरण अभियान चला रही हैं। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, यदि ऐसा किया जा रहा है।