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बरसों पुरानी खड़ी दिवार के कारण, आज छिड़ी तोड़ने कि जंग न जाने क्यों ? अपनाया जा रहा है, काम दाम दण्ड भेद !

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मुंबई, मामला मुंबई के बोरीवली पश्चिम के अंर्तगत आने वाले ‘अमीर हॉउस’ कि दिवार का है ! अमीर हॉउस बंगला बरसों पुराना ‘कुतुबुद्दीन सलाउद्दीन शेख’ के पुर्खों का है!

किंतु इस समय कॉस्मोस विकासक व उसके अन्य साथी अपने स्वार्थ और तरक़्क़ी के लिए ‘कुतुबुद्दीन सलाउद्दीन शेख’ के बँगले कि दिवार तोड़ने के लिए हर तरह के पैतरे अपना रहे है !

हालांकि कुछ ही दिन पहले कॉस्मोस विकासक व उनके अन्य साथी कानूनी दावपेंच से बरसों पुरानी दिवार को तोड़ने कि कोशिश की लेकिन , इनके नापाक इरादों पर दिनांक ४ जनवरी 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश ए. के. मेनन ने रोक लगा दी ! अब कानूननं यह दिवार इतनी आसानी से टूट नही सकती !

बॉम्बे हाईकोर्ट के रोक लगाने पर ‘कॉस्मोस विकासक’ व राकेश सिंह , अभय पाटिल व मनोज ( विकासक के साथी ) मानो आग बगुला हो गए और मामूली दिवार के विवाद को धार्मिक विवाद बना कर दिवार तोड़ने की कोशिश में जुट गए !

विकासक के साथियों ने ‘क़ुतुबुद्दीन सलाउद्दीन शेख’ को धमकाया व मुस्लिम धर्म पर अप्पतिजनक टिप्पणी की ,
दी गई धमकी पर ‘क़ुतुबुद्दीन शेख’ ने अपने बचाव के लिए तुरंत बोरीवली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया !

मामले कि गभीरता को देखते हुवे न्याय दंडअधिकारी वी. जे. मोरे ने भारतीय दंड संहिता कि धारा 153(A) ,504,506 (2) ,34 के तहत राकेश सिंह , अभय पाटिल व मनोज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया ! हालांकि सभी आरोपी अभी जमानत पर रिहा है , मामला कोर्ट के समक्ष जारी है !