मुंबई : जिन लोगों ने कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हुई है, उनकी मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा करने की उम्मीदों को एक बार फिर धक्का लगा है. महाराष्ट्र सरकार बिना कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाए हुए लोगों को मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने का परमिशन देने के मूड में बिलकुल नहीं है. आज (बुधवार, 22 नवंबर) राज्य सरकार ने इस बारे में अपना मत मुंबई उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखा. राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने कोर्ट से कहा कि बिना वैक्सीनेशन मुंबई लोकल में जाने की इजाजत देने से एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ जाएगा.
मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है. राज्य सरकार की इस नीति के खिलाफ कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. कोर्ट में दलील दी गई थी कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. इन दोनों याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. याचिका पर उठाए गए सवालों पर अपना जवाब देने के लिए राज्य सरकार और रेल प्रशासन ने एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी. इसके बाद आज सुनवाई में राज्य सरकार ने अपनी राय स्पष्ट कर दी. अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 को रखी है.
राज्य सरकार की इस भूमिका पर याचिका में सवाल उठाया गया है. याचिका में कहा गया है कि कोरोनारोधी वैक्सीन लेना ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं. यानी वैक्सीन लेना किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, इसे लेने के लिए किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं की जा सकती. केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में यह स्पष्ट किया जा चुका है. लेकिन राज्य सरकार मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैक्सीनेशन की शर्त को जरूरी बता रही है. राज्य सरकार की यह हरकत गैरकानूनी और संविधान विरोधी है. यह संविधान के अनुच्छेद 19 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीने के अधिकार) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है. यह दलील याचिकाकर्ता फिरोज मिठिबोरवाला और ‘अवेकन इंडिया मूवमेंट’ के सदस्य योहान टेंग्रा ने अपनी याचिका में दी थी. इसी का जवाब आज महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में दिया है. अब 3 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई का इंतजार है.





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