रायपुर : महात्मा गांधी को गाली देने के आरोपी कालीचरण महाराज की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. मंगलवार को महाराष्ट्र की पुलिस कालीचरण को रायपुर जेल से लेकर पुणे के लिए रवाना हो गई. 6 जनवरी को पुणे कोर्ट में कालीचरण को महाराष्ट्र पुलिस पेश करेगी. कालीचरण महाराज को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को सौंपा है. इससे पहले बीते सोमवार को रायपुर कोर्ट में कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. इसी दौरान महाराष्ट्र पुलिस द्वारा कालीचरण की ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी, जिसे रायपुर कोर्ट ने स्वीकृत किया, जिसके बाद आज उसे पुणे ले जाया गया है.
बता दें कि बीते सोमवार को रायपुर कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने कानून के तहत ही गिरफ्तारी की है. कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद अब कालीचरण के पास हाई कोर्ट का सहारा है. इस बीच मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस कालीचरण को अपने साथ पुणे लेकर चली गई है. कालीचरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज है. बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल खुलेआम कालीचरण की रिहाई की मांग कर चुके हैं. जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.
बता दें कि राजधानी रायपुर में बीते दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में धर्म संसद का आयोजन किया गया था. इसी आयोजन में कालीचरण ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को नमस्कार किया था, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया. इसके बाद कालीचरण गायब हो गए, जिन्हें खजुराहो से गिरफ्तार किया गया. गौरतलब है कि विवादित बयानों को देखकर कालीचरण के खिलाफ पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, बाद में राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A केस दर्ज किया गया. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की गई.





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