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2 मार्च को होगी ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की सुनवाई

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मुंबई: ओबीसी आरक्षण को लेकर आज (28 फरवरी, सोमवार) सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है. अब यह सुनवाई 2 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव से संबंधित दो मामलों की सुनवाई एक साथ करेगा. इसलिए अब इस ओबीसी राजनीतिक आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई बुधववार (2 मार्च) के दिन रखी गई है. दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी समाज को 27 फीसदी राजनीतिक आरक्षण देने वाली महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी.
कोर्ट ने सवाल किया था कि बिना ओबीसी समाज से जुड़े लोगों की संख्या और उनकी समाज में स्थिति से जुड़े आंकड़े जुटाए बिना किस आधार पर आरक्षण निर्धारित किया गया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी दोहराया कि किसी भी हालत में आरक्षण 50 फीसदी की अधिकतम को क्रॉस नहीं कर सकता. 50 फीसदी की सीमा के अंदर ही सभी जातियों से जुड़े आरक्षण दिए जा सकते हैं.
अब राज्य सरकार ने दावा किया है कि ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के पक्ष में आवश्यक डेटा कलेक्ट कर के पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंप दिया गया है. इस आधार पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है. यह मांग कोर्ट की कसौटी पर खरी उतरेगी क्या? ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा क्या? इस पर ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं.