ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने नाबालिक लड़की का उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया। हालांकि, अदालत ने उतनी ही कारवास की सजा सुनाई जो वह पहले ही जांच और सुनवाई के दौरान ही काट चुका है। जानकारी के मुताबिक 24 वर्षीय आरोपी पहले ही दो साल सात महीने और 10 दिन कारावास की सजा काट चुका है।
सत्र न्यायाधीश वी वी वीरकर ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे नहीं भरने पर उसे 10 दिन और साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक रेखा हीवरले ने अदालत को बताया कि जुलाई 2018 में आरोपी ने पीड़िता से अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया जो उस समय 12 वर्ष की थी और ठाणे शहर के वागले एस्टेट स्थित उसके घर के पड़ोस में रहती थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़िता का पीछा करता था और उससे बात करने की कोशिश करता था। रेखा के मुताबिक लड़की के परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों केा सुनने के बाद आरोपी को बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण संबंधित पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी ‘‘ को जितनी कारावास की सजा दी जानी चाहिए वह अवधि पहले ही जांच और सुनवाई के दौरान भुगत चुका है।’’





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