मुंबई: राज्य पुलिस तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो जाएंगे। ब्रिटिश भारतीय दंड संहिता 1860, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के तहत अपराध दर्ज नहीं किए जाएंगे।
महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय ने एक अपराध सूचना मैनुअल लॉन्च किया है। इसे सभी पुलिस स्टेशनों और डिवीजनों में वितरित किया गया है। इस मैनुअल के साथ, राज्य पुलिस ने गंभीर अपराधों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, संपत्ति अपराध, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्यों और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू की हैं। इस मैनुअल के रूप में सिस्टम का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। अधिकारी ने कहा, इस प्रकार, मामला दर्ज करते समय धाराओं और जांच के बारे में भ्रम से आसानी से बचा जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर गाइड बुक का भी वितरण किया गया है.
मुंबई पुलिस भी आज से नए कानून लागू करेगी. इसके लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये।
मुंबई पुलिस अब तक 30 से अधिक प्रशिक्षण सत्रों में 1800 से अधिक अधिकारियों और 8000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर चुकी है। नए कानूनों के तहत रिकार्डिंग के लिए थाने में तुलनीय चार्ट और रिकार्ड बुक तैयार की गई हैं। अधिकारी ने कहा कि नए कानूनों पर मार्गदर्शन के लिए पुलिस स्टेशनों को सॉफ्ट कॉपी भी वितरित की गई है। साथ ही पुलिस को समझने में आसानी हो इसके लिए सभी विभागों को नए कानूनों की मराठी जानकारी भी दी गई है.
मुंबई में पुलिस थाने भी पिछले महीने से नए कानून लागू करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वैच्छिक मार्गदर्शन शिविर भी आयोजित किये गये।





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