मुंबई : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति व व्यवसायी राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा व्यवसायी दीपक कोठारी से कथित तौर पर ₹60.48 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की है।अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दंपति ने 8 अक्टूबर को प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने उन्हें याचिका की एक प्रति कोठारी को सौंपने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित है।शेट्टी और कुंद्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दंपति को अपनी कंपनी मेसर्स बेस्ट डील, जो ऑनलाइन खुदरा कारोबार करती है, के लिए ₹75 करोड़ के ऋण की आवश्यकता थी।
वे कोठारी से उनके आवास पर मिले और अपने नाम और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके उन्हें और राजेश आर्य नामक एक व्यक्ति को 2015 से मार्च 2016 के बीच विभिन्न किश्तों में ₹60.48 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए फुसलाया।दंपति कोठारी को पाँच वर्षों के लिए 12% ब्याज देने पर सहमत हुए, लेकिन सभी पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि शेट्टी और कुंद्रा द्वारा प्राप्त राशि को सुविधा और कर उद्देश्यों के लिए निवेश के रूप में दिखाया जाए।29 सितंबर, 2026 को, कोठारी शेट्टी से एक ईमेल प्राप्त करके “स्तब्ध” रह गए, जिसमें उन्हें कंपनी से उनके इस्तीफे की सूचना दी गई थी। इसके बाद, उन्हें पता चला कि कंपनी ₹1.28 करोड़ का भुगतान न करने के कारण परिसमापन का सामना कर रही थी और 5 मई, 2017 को कार्यवाही स्वीकार कर ली गई थी।कोठारी ने कथित तौर पर पुनर्भुगतान के लिए शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन बार-बार अनुरोध और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
ठगे जाने का एहसास होने पर, उन्होंने कथित धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।8 अक्टूबर को अधिवक्ता प्रशांत पाटिल के माध्यम से उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, दंपति ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं और पैसे ऐंठने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी कंपनी, बेस्ट डील, 2016 में केंद्र सरकार द्वारा उच्च मूल्य के नोटों को बंद करने से पहले तक स्थिर और मुनाफे की ओर बढ़ रही थी, जिससे उनके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ा।उन्होंने कहा कि बाद में, कोठारी और उनके बेटे उदय ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और उनकी कंपनी में “निवेश” की गई राशि वापस करने की मांग की।उच्च न्यायालय में दंपति की याचिका में कहा गया है, “उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि यह राशि ऋण के रूप में दी गई थी। उन्होंने विभिन्न पुलिस और प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से दंपति को धमकियाँ देना शुरू कर दिया, और बार-बार मीडिया में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की धमकी दी।





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