मुंबई : बृह्नमुंबई महानगरपालिका ने सोमवार को संशोधित स्वच्छता उपनियमों के तहत जुर्माने की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर क्रमशः 250 रुपये और 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाना और सार्वजनिक क्षेत्रों में बर्तन, कपड़े या अन्य सामान धोने पर क्रमशः 500 रुपये और 300 रुपये का जुर्माना लगेगा।
सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग न करने पर पहली बार में 200 रुपये का जुर्माना लगेगा और सार्वजनिक स्थानों पर वाहन धोने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सोमवार को अपने संशोधित ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन), स्वच्छता और सफाई उपनियम 2025 के तहत जुर्माने की एक अनुसूची अधिसूचित की, जिसमें विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए 200 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
नगर निगम ने उपनियमों के तहत 21 अपराधों की पहचान की है, जिनमें खुले में पेशाब करना, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन धोना, कचरा जलाना, सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को खिलाना और निर्माण मलबे का अनुचित निपटान शामिल है। मुंबई को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखने के लिए इन अपराधों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।





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