मुंबई : राज्य सरकार ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के तहत बनने वाले मकानों की बिक्री की समय-सीमा को घटाने का फैसला किया है. नए फैसले के तहत अब 5 साल बाद एसआरए के तहत अधिग्रहित मकानों को बेचने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले इन घरों को बेचने की अवधि 10 वर्ष थी. यह जानकारी आवास मंत्री जीतेन्द्र अहवाडने दी है. एसआरए के तहत घर प्राप्त करने वाले नागरिक अपने घरों को 10 साल तक नहीं बेच पाते हैं. ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है. हालांकि, अब राज्य सरकार के फैसले से लोगों को राहत मिलेगी. अहवाड ने कहा कि हमने 10 वर्षों के भीतर घर बेचने वालों को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 27 फ़रवरी को अदालत में हलफनामा दायर करेगी. जिसके तहत एसआरए में मकान 5 साल की अवधि के बाद बेचे जा सकते हैं.





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