मुंबई, रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन सहकारी बैंक पर पाबंदी लगा दी. बैंक पर आरबीआई ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें सबसे प्रमुख नकद निकासी से जुड़ा है. रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों के बाद नगर अर्बन सहकारी बैंक के ग्राहक 10,000 रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते. इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद RBI ने यह कदम उठाया है.
RBI ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (सहकारी समितियों पर लागू होने वाले नियम के तहत), 1949 के तहत की है. आरबीआई के इस निर्देश के बाद पाबंदियों की मियाद अगले 6 महीने तक जारी रहेगी जो 6 दिसंबर से लागू कर दी गई है. रिजर्व बैंक के एक बयान के मुताबिक 6 महीने के बाद सहकारी बैंक की स्थिति का मुआयना किया जाएगा और आगे के निर्देश पर विचार होगा. अगर सबकुछ ठीक रहा तो पाबंदियों में ढील मिलेगी, अन्यथा स्थिति यथावत बनी रहेगी.
क्या-क्या लगे प्रतिबंध
रिजर्व बैंक का निर्देश कहता है कि नगर सहकारी बैंक RBI से मंजूरी लिए बिना किसी भी लोन या पेमेंट को रिन्यू नहीं कर सकता और न ही नया लोन दे सकता है. नगर सहकारी बैंक कोई निवेश नहीं कर सकता, कोई देनदारी नहीं पूरा कर सकता, न तो कोई पेमेंट जारी करेगा. साथ ही यह सहकारी बैंक RBI से निर्देश मिले बिना अपनी किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति का निपटारा नहीं कर सकता.





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