भायंदर, मीरा-भायंदर शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने एक आदेश जारी किया था। उसके अनुसार यदि शहर के संपत्तिधारक नागरिक अपना मकान किराए पर देना चाहते हैं तो किराएदारों की सभी जानकारी और दस्तावेज निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करना अनिवार्य बताया गया था। इसका पालन नहीं करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी। इसका पालन करते हुए लगभग ७०ज्ञ् मकान मालिकों ने अपने किरायेदारों की जानकारी और दस्तावेज अपने घर को किराए पर देने से पहले निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा कराया है। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्तालय द्वारा दी गई है।
बता दें कि मीरा-भायंदर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के साथ-साथ कई विदेशी नागरिक भी इस शहर में रहने या व्यापार करने के लिए आते हैं। फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-१४४ (१)(२) के तहत इस संबंध में पुलिस की ओर से आदेश जारी किया गया है। किराए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के २४ घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सभी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। यदि इससे पहले किराए पर लिया-दिया गया है तो निम्नलिखित सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए। घर देने और लेनेवाले व्यक्ति से अनुरोध किया गया था कि वह अपना नाम, वर्तमान में निकाली गई फोटो, सबूत के साथ मूल गांव का पता, इस्टेट एजेंट की जानकारी, किराएदार के नजदीकी दो रिश्तेदारों के संयुक्त फोटो, इस शहर में आने का कारण, विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट और वीजा की प्रतिलिपी जमा कराना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने पर कलम-१८८ के तहत सजा के पात्र ठहराए जाएंगे।
पुलिस आयुक्त दाते के आदेश के अनुसार स्थानीय पुलिस, क्षेत्र में इमारत की जांच कर रही है और यदि किरायेदार पुलिस से जानकारी छिपाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस प्रकरण में दो मामले दर्ज किए जा चुके हैं।





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